INDIRA GANDHI PENSION YOJNA इंदिरा गांधी पेंशन योजना के बारें में जानिये – भारत देश की जनसँख्या बहुत अधिक देश मे ऐसे भी लोग है जो किसी न किसी वजह से आर्थिक रूप से कमजोर होते है इसलिए ऐसे परिवार के लिए सरकार कई तरह के योजनाए समय समय पर लेकर आती है जिससे आर्थिक लाभ ऐसे लोगो को प्रदान किया जा सके और उनकी आर्थिक रूप से उनके जीवन में सुधार किया जा सके ।
सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वृद्धजन/विधवा/महिला/विकलांग नागरिको के लिए एक योजना का संचालन कर रही है और उस योजना का नाम है इंदिरा गांधी पेंशन योजना अगर आप इस योजना Indira Gandhi Pension Yojana का लाभ लेना लेना चाहते है तो जाने कैसे मिलेगा?

INDIRA GANDHI PENSION YOJNA
READ HERE INDIRA GANDHI PENSION YOJNA – इंदिरा गाँधी पेंशन योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है इस योजना के माद्यम से देश के नागरिको को जो आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धजन, विधवा महिलाएं एवं विकलांग है ऐसे लोगो को हर महीने पेंशन दिया जाना है । इस योजना का लाभ बीपीएल कार्डधारक परिवार को दिया जाएगा ।
इस योजना के लिए आवेदन करना काफी आसान है क्योकि आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है ऐसे में आपको किसी सरकारी विभाग एंव कार्यलय के चक्कर भी नहीं लगाने है । पंचायत या जिला स्तर कार्यालय से आवेदन फ़ार्म आपको ऑफलाइन आवेदन के लिए प्राप्त किया जा सकता और एप्लीकेशन भर कर ऑफलाइन मोड में पंचायत या जिला स्तर कार्यालय पर ही जमा कर देना होगा
इंदिरा गांधी पेंशन योजना – INDIRA GANDHI KI PENSION YOJNA
यहाँ पढ़े इंदिरा गांधी पेंशन योजना के बारें में जानिये INDIRA GANDHI PENSION YOJNA – इंदिरा गाँधी योजना का आरम्भ केंद्र सरकार के द्वारा 9 नवंबर 2007 को किया गया था इस योजना का लाभ वृद्ध विधवा एंव विकलांग प्राप्त कर सकते है
अगर कोई व्यक्ति 60 साल से अधिक उम्र का है तो उसे वृद्ध पेंशन का लाभ प्राप्त हो इस योजना के अनुसार वृद्ध व्यक्ति को 500 रूपए प्रति महीने दिया जाएगा विधवा पेंशन योजना के अनुसार अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो गया हो ऐसे में वह महिला विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है
शर्त यह कि – महिला की उम्र 40 वर्ष से अधिक हो एंव 59 वर्ष से कम अगर विधवा महिला शर्तो को पूरा करती है तो उसे 300 रूपए महीने प्राप्त पेंशन के रूप में हो सकता है अगर किसी व्यक्ति की विकलांगता 80% से अधिक है तो उसे सरकार विकलांग पेंशन योजना देती है
ऐसे बहुत से लोग है जो विकलांग होने के वजह से उन्हें कमाई का साधन नहीं मिल पाता ऐसे में विकलांग पेंशन योजना ऐसे लोगो के लिए वरदान है इस योजना का लाभ लेने के लिए विकलांग की उम्र १८ वर्ष से अधिक होना चाहिए साथ ही बीपीएल कार्ड भी होना जरुरी है
इंदिरा गांधी पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज
यहाँ जानिये इंदिरा गांधी पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज – इंदिरा गांधी पेंसन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज होना जरुरी है जो निम्नवत है – आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, पते का सबूत, राशन कार्ड बीपीएल, फोटो पासपोर्ट साइज़, मोबाईल नंबर
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना फॉर्म
इंदिरा गांधी पेंशन योजना के लिए आवेदन करना आसान है इसके लिए आपको पंचायत और जिला स्तर के कार्यालयों में जाना चाहिए और आपको वहा से आवेदन फ़ार्म प्राप्त करना चाहिए इसके बाद आवेदन फार्म भरकर महत्वपूर्ण दस्तावेजो को साथ में लगाये और फिर पंचायत और जिला स्तर के कार्यालय में ही जमा कर दे
अब नगरीय निकाय / ग्राम पंचायतें संबंधित ULB / जनपद पंचायतों के द्वारा आपके दस्तादेव एंव पात्रता की जांच की जायेगी और विभाग अधिकारी तह करेगा आपको योजना का लाभ मिलना चाहिए या नहीं इस तरह से आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना फॉर्म को भरकर आवेदन कर सकते है
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