e STAMP KA LICENCE KAISE LE स्टाम्प वेंडर लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म UP के लिए ऐसे भरें – अगर आप विक्रेता के रूप में ई स्टाम्प खरीदने और बेचने का शुरू करना चाहते है ऐसे में आपको स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस प्रक्रिया क्या है पहले बारें में जानकारी होनी चाहिए आइये जाने ई स्टाम्प विक्रेता कैसे बने?
कोई भी व्यक्ति जो भारत का रहने वाला हो वह व्यक्ति अपने राज्य के, राज्य सरकार के पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग से ई स्टाम्प लाइसेंस के लिए आवेदन/अप्लाई/रजिस्ट्रेशन जब चाहे कर सकता है। जब ई स्टाम्प विक्रेता लाइंसेस प्राप्त हो जाता है तो आप स्टाम्प पेपर बेचने के लिए आप योग्य हो जाते है लेकिन आप एक सिमित सीमा या रूपए तक स्टाम्प पेपर बेच सकते है।

ई स्टाम्प विक्रेता कैसे बने
जो कोई व्यक्ति ई स्टाम्प विक्रेता बनना चाहता है उसे अपने राज्य के पोर्टल ई स्टाम्प विक्रेता के लिए जाकर रजिस्ट्रेशन/आवेदन/अप्लाई करना चाहिए आज के समय में ई स्टाम्प की मांग बढ़ी है। क्योकि ई स्टाम्प नहीं मिल पा रहे है ऐसे में आप ई स्टाम्प पेपर प्रिंटिंग का बिजनस करते है तो इस बिज़नस में लाभ अधिक कमी कर सकते है। जिसके लिए लाइंसेस सरकार आसानी से मुहैया कर देती है।
स्टाम्प वेंडर लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म UP | e STAMP KA LICENCE KAISE LE
यहाँ पढ़े स्टाम्प वेंडर लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म UP – अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से है तो आप स्टाम्प वेंडर लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। क्योकि स्टाम्प वेंडर लाइसेंस प्रक्रिया इन उत्तर प्रदेश के लिए ऑनलाइन किया जा सकता है।
इसके लिए आपको सीएससी सेंटर का लाइसेंस (Stamp Vendor License in UP) प्राप्त करना होता है। उसके बाद आप सीएससी पोर्टल से सीधे ई स्टाम्प की पोर्टल पर जाकर लॉग इन कर सकते है, और ई स्टाम्प भी निकाल सकते है।
अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए स्टाम्प वेंडर लाइसेंस लेना चाहते है तो इसके लिए सीएससी सेंटर का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप सीएससी सेंटर का लाइसेंस है तो आप साइड ई स्टाम्प पोर्टल पर जाकर लॉग इन कर सकते है। आपको सीएसी सेंटर का लाइसेंस अधिकार देता है ई स्टेम्प बिजनस को चालू करने का तो इस तरह से आप उत्तर प्रदेश में स्टाम्प वेंडर लाइसेंस ले सकते है।
ई स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस प्रक्रिया राजस्थान
स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस प्रक्रिया राजस्थान में ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार ने ई स्टाम्प वेंडर रजिस्ट्रेशन (e stamp vendor registration online) के लिए के पोर्टल बनाया है। जिसके माद्यम से कोई भी व्यक्ति को शर्तो को पूरा करता है। वह स्टाम्प विक्रेता लाइंसेस ले सकता है।
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर राजस्थान की ऑफिसियल पोर्टल पर जाए। इसके बाद ई स्टाम्प वेंडर लाइसेंस विकल्प पर पर क्लिक करें अपना मोबाईल नंबर एंव वेरिफिकेशन कोड को भरें अब आपको न्यू वेंडर लाइसेंस पर क्लिक करना है। Stamp Vendor License Application Form को सही सही भरें जानकारी भरने के बाद आपको ई स्टाम्प लाइसेंस दिया जाएगा अगर आप पात्र होंगे।
स्टाम्प विक्रेता बनने के लिए पात्रता
हाई स्कूल की मार्कशीट। आधार कार्ड, पैन कार्ड। आयु प्रमाणपत्र। ई मित्र आईडी (यदि हो) पासपोर्ट साइज़ फोटो। स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रार्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक हो। स्टाम्प वेंडर लाइसेंस के लिए आवेदक का चरित्र उतम होना चाहिए।
ई स्टाम्प वेंडर बनने के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप ई स्टाम्प वेंडर लाइसेंस प्राप्त करना चाहते है। ऐसे में आपको कुछ जरुरी दस्तावेज सरकार को देना होगा। जो निम्नवत है:- आधार कार्ड। पैन कार्ड। सीएससी आईडी। इमेल आईडी। मोबाईल नंबर। एजुकेशन सर्टिफिकेट। कंप्यूटर सर्टिफिकेट इत्यादि।
e Stamp Vendor Commission in UP
स्टाम्प वेंडर को स्टाम्प को बेचने पर कमीशन मिलता है इसलिए ही बहुत से लोग स्टाम्प वेंडर लाइसेंस लेकर पैसा कमाते है। जब ऑफलाइन स्टाम्प बेचा जाता था तो वेंडर अधिक पैसा लेते थे इसलिए ई स्टाम्प सरकार द्वारा लाया गया है।
जिससे उचित मूल्य पर ई स्टाम्प की कीमत रहे। पहले वेंडर जब स्टाम्प बेचते थे तो एक लाख स्टाम्प बेचने पर 500 रुपए कमीशन मिलता था। लेकिन ई स्टाम्प के आ जाने से यह घटकर 115 रूपए हो गया है।
ई स्टाम्प वेंडर फॉर्म राजस्थान PDF Download आप पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर, राजस्थान की अधिकारिक वेबसाईट पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर स्टाम्प खरीदता है तो स्टाम्प का प्रयोग कभी भी कर सकता है लेकिन स्टाम्प वापसी का नियम बनाया गया है
अगर आप स्टाम्प खरीद कर वापस करना चाहते है। तो आपको 6 महीने के भीतर स्टाम्प को वापस करना होगा। इसके बाद वापस नहीं किया जाएगा लेकिन प्रयोग आप कभी भी कर सकते है।
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