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GST RULES IN HINDI - दुकानदार के लिए जीएसटी नियम

GST RULES IN HINDI – दुकानदार के लिए जीएसटी नियम

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जीएसटी आने के बाद से बहुत से जीएसटी से प्रश्न लोग पूछते है ऐसे में जीएसटी महत्वपूर्ण प्रश्न के जवाब आपको इस वेबसाइट पर मिलंगे चलिए पहले जानते है दुकानदार के लिए जीएसटी नियम क्या है?

GST का FULL FORM GOOD & SERVICES TAX होता है जबकि GST का हिंदी में मतलब माल और सेवा कर होता है GST भारत सरकार के द्वारा भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था

GST RULES IN HINDI - दुकानदार के लिए जीएसटी नियम
दुकानदार के लिए जीएसटी नियम

GST से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर

GST का मतलब – वस्तु और सेवा कर (GOOD AND SERVICES TAX )​ जीएसटी लागू करने वाला साल 1954 में विश्व का पहला देश फ्रांस है जीएसटी में परिषद में  कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या 33 है GST भारत में पारित करने वाला पहला राज्य असम, दूसरा बिहार है

भारत का GST कनाडा देश के मॉडल पर आधरित है भारत में GST  लागु करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने​ दिया था सर्व प्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अधक्ष्य असीम दस गुप्ता थे GST बिल को राष्ट्पति ने 8 सितम्बर 2016​ मंजूरी दी

जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 अंक हैं GST की दरे  0%,5%,12%,18%,28%​ है GST  परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है जीएसटी  की चोरी करने में 5 वर्ष का कारावास होगा GST अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है

दुकानदार के लिए जीएसटी नियम GST RULES IN HINDI

दूकानदार के लिए जीएसटी नियम – GST Rules in Hindi अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है ऐसे में आप किसी भी ग्राहक से GST नहीं वसूल सकते है अगर आप बिल बनाते है जिसमे GST भी ADD करते है

ऐसे में माना जाएगा यह एक गैरकानूनी काम आप कर रहे है स्टॉक रजिस्टर आपके पास होना चाहिए चाहे भले ही आप जीएसटी के अंतर्गत आते है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से अधिक है ऐसे में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन 30 दिन के अन्दर जरुर करवाना चाहिए

अगर इस कंडीशन में होने बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जात तो आपके विरुद्ध कार्यवाही हो सकती अहि दुकानदार के लिए जीएसटी नियम यह भी है कि – अगर जीएसटी होने के बाद भी दुकानदार GST समय पर नहीं भरता है तो जुर्माना के साथ साथ सजा होने का भी प्रावधान है

जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं

भारत सरकार के द्वारा मुख्यत: चार प्रकार की जीएसटी लागू की गई है जो निम्नवत है – एसजीएसटी – राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राज्य जीएसटी। सीजीएसटी – केन्द्रीय जीएसटी, केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित। आईजीएसटी – एकीकृत जीएसटी, केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित। यूटीजीएसटी – संघ शासित प्रदेश सरकार द्वारा एकत्रित संघीय क्षेत्र जीएसटी

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